Imran Khan Released: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान(Imran Khan) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुए तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, पूर्व प्रधानमंत्री के साथ न्याय नहीं हुआ। वहीं सुनवाई के दौरान इमरान खान भावुक हो गए। पाकिस्तान के प्रमुख न्यूज़ चैनल जियो न्यूज के मुताबिक, इमरान ने कोर्ट में बताया कि, उन्हें अगवा कर लिया गया। उन्हें डंडे से मारे गए। उनके साथ आतंकियों के जैसा व्यवहार किया गया। बता दें कि, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से पाकिस्तानी रेंजर्स ने घसीटते हुए गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हिंसा और आगजनी शुरू हो गई।
मुझे उपद्रवी कहा गया- इमरान ख़ान
कोर्ट में इमरान खान ने सुनवाई के दौरान कहा कि, उन्हें उपद्रवी कहा गया। उन्हें कोर्ट से पाकिस्तानी रेंजर्स के कमांडो द्वारा इस तरह घसीटा गया जैसे वह कोई बड़ा आतंकवादी हो। उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया जो आजकल क्रिमिनल के साथ भी नहीं किया जाता। इमरान खान के मामले की सुनवाई कल सुबह 11:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी।
देश में हो रहे हिंसा के लिए माफ़ी मांगी
रिहाई का आदेश देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से कहा कि वह देश में हो रहे दंगे, हिंसा और आगजनी की घटनाओं की निंदा करें। इसके साथ पूर्व पीएम ने पूरे पाकिस्तान में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। साथ ही उन्होंने कोर्ट में बताया कि, मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। इमरान खान ने अपील करते हुए अपने समर्थकों से कहा कि मेरा संदेश है कि शांति बनाए रखे। कानून को हाथ में न लें। सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं।
अभी घर नहीं जाएंगे इमरान
वहीं सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिलने के बावजूद भी इमरान खान आज अपने घर नहीं जा सकेंगे। उन्हें सरकारी गेस्ट हाउस में ही रुकना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल सुनवाई तक इमरान खान को पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में रखा जाए। इस दौरान सिर्फ 10 लोगों को उनसे मिलने की इजाजत होगी।