Diwali 2022: दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सराकर एक्शन में है। दिल्ली में इस साल फिर से दिवाली पर पटाखे जलाने की इजाजत नहीं है। बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए इस बार दिल्ली सरकार ने पटाखे खरीदने और जलाने को लेकर नए निए बनाए है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में पटाखे खरीदने और जलाने पर 5000 रुपए जुर्माना और छह महीने कैद की सजा हो सकती है।
तीन साल कैद और 5 हजार रुपए तक जुर्माने
राजधानी में पटाखों का निर्माण, भंडारण और बिक्री करने वालों को तीन साल कैद और 5 हजार रुपए तक जुर्माने देना पड़ सकता है। गोपाल राय ने कहा कि दिवाली पर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए कुल 408 दलों का गठन किया गया है।
इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है। राजस्व विभाग ने 165 टीमों का गठन किया है और दिल्ली प्रदूषण समिति ने 33 टीमों का गठन किया है।
दिल्ली सरकार ने सितंबर महीने में एक आदेश जारी करके अगले साल एक जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन , बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले दो सालों से ये प्रतिबंध जारी है। गोपाल राय ने कहा कि 21 अक्टूबर को एक जन जागरुकता अभियान दीए जलाओ पटाखे नहीं शुरू किया जाएगा। दिल्ली सरकार शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51 हजार दीए जलाएगी
Sc ने मनोज तिवारी को लगाई थी फटकार
बता दें कि बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने पटाखों पर लगे प्रतिबंध को संस्कृति के खिलाफ बता दिया था। लेकिन तब कोर्ट ने उल्टा उन्हें ही फटकार लगाते हुए कहा था कि क्या बढ़ता प्रदूषण आपको नहीं दिखता कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर को लेकर हमारा फैसला एकदम स्पष्ट है। क्या आपको प्रदूषण की स्थिति नहीं दिखती।