Wrestlers Harassment Case: देश के दिग्गज पहलवानों के द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी भारती कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है।उन्हें 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है।बृजभूषण सिंह को 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि आरोपियों पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए और राहत दिए जाने पर कुछ शर्तैं लगाई जाए।
‘आरोपी गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखतें हैं…’
गुरुवार को बृजभूषण शरण सिंह के नियमित जमानत पर सुनवाई हुई। शुरुआत दिल्ली पुलिस की दलीलों से हुई। एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने दलील दी कि हम कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, पर इतना जरुर कहेंगे कि अदालत अगर आरोपी को जमानत दे तो साथ में शर्तें जरुर लगाए। आरोपी गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखतें हैं, इसीलिए यह शर्त लगाना जरुरी है।
पुलिस के बाद शिकायतकर्ता के वकील हर्ष वोहरा ने भी यही तर्क दिया कि अदालत अगर जमानत देने की इच्छुक है तो कम से कम उसे कड़ी शर्तें तो लगानी ही चाहिए। आरोपियों की ओर से राजीव मोहन ने अदालत को भरोसा दिलाया कि हम हर शर्त को मानने के लिए तैयार हैं
जानिए क्या है पूरा मामला
भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष सह बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली में देश के कई बड़े पहलवानों ने महीनों तक धरना प्रदर्शन किया है। देश के चोटी के पहलवानों ने उनके खिलाफ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है। इसी मामले में आज सर्वैच्च न्यालय में सुनवाई हुई।