Shri Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Case: मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से साथ ही शाही ईदगाह परिसर के एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली है। एडवोकेट कमिश्नर वीडियो ग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए सर्वेक्षण कर सकेंगे। एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा और कब से सर्वेक्षण शुरू होगा इस पर हाई कोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
हिंदू पक्ष के वकील ने क्या कहा?
वही इस फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि, एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति हम जारी कर रहे हैं। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी है। हालांकि, सर्वे कब से होगा? कितने लोग इसमें शामिल होंगे? ये सब 18 दिसंबर को तय होगा। सभी पक्षों की राय सुनने के बाद ही अदालत इस मामले अपना फैसला सुनाएगी।18 दिसंबर को ही यह तय होगा कि, एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा और सर्वेक्षण कब से शुरू होगा? सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे और पूरे सर्वेक्षण का स्वरूप क्या होगा?
कोर्ट ने 16 नम्बर को फैसला रिजर्व कर लिया था
हिंदू पक्ष की ओर से भगवान श्री कृष्णा विराजमान कटरा केशव देव की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच इस मामले में फैसला सुनाया है। अदालत में अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद 16 नंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के बाद हाई कोर्ट ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मथुरा विवाद को लेकर दाखिल किए गए वाद यानी मुकदमे की पोषणीयता पर सुनवाई करेगी।