Delhi High Court Saty on Puja Khedkar’s Arrest:दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। पूजा को यह राहत अगली सुनवाई की तारीख यानी 5 सितंबर 2024 तक मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए टाल दी है….दरअसल, गिरफ्तारी पर रोक इसलिए लगी है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर द्वारा दाखिल जवाब पर विचार करने और नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा था….
यूपीएससी के पास उन्हें अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं- पूजा
बता दें कि, निलंबित ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर धोखाधड़ी और अनुचित तरीके से ओबीसी और विकलांगता कोटा का लाभ हासिल करने के आरोपों का सामना कर रही है. पूजा खेडकर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपने जवाब में बताया कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के पास उन्हें अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है. खेडकर ने तर्क दिया कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का संचालन करती है और उनके पास ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है.