Supreme Court On NEET UG Paper leak: आज NEET UG पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है…सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी । कोर्ट ने कहा है कि NEET एग्जाम कैंसिल नहीं होगा…मतलब ये कि NEET की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। बता दें कि, सोमवार को NEET पेपर लीक का मुद्दा संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक छाया रहा।
सुप्रीम कोर्ट ने पांचवीं सुनवाई में यह आदेश दिया है…चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी और धांदली के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और NTA की तरफ से दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने NTA को पूरी नीट परीक्षा का फिर से रिजल्ट जारी करने का भी आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें कौन-कौन सी हैं वो भी जान लीजिए
NEET परीक्षा दोबारा नहीं होगी
पहला – सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि NEET की परीक्षा को दोबारा कराना ठीक नहीं है…. इससे 24 लाख छात्रों पर सीधा असर पड़ेगा… दागी छात्रों को बेदाग छात्रों से अलग किया जा सकता है।
दूसरा – कोर्ट ने कहा कि NEET परीक्षा को लेकर हमने पिछले तीन साल के नतीजों की तुलना की…. परीक्षा में खामी और धांधली के पर्याप्त सबूत नहीं मिले… परीक्षा की पवित्रता के उल्लंघन के संकेत नहीं मिले हैं।
तीसरा – कोर्ट ने यह भी कहा कि इतने कम सबूत के आधार पर अगर दोबारा परीक्षा होगी तो 23 लाख उम्मीदवारों के लिए सुविधाजनक नहीं होगा।
चौथा – ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा एग्जाम हो गया है। अब भी किसी की कोई शिकायत है तो वह अपने राज्य के हाईकोर्ट में अपील कर सकता है।
पांचवां- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ..हो सकता है कि CBI जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी साफ तौर पर कहा कि हमने NTA के DATA की स्वतंत्र रूप से जांच की है…ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं है….