Azam Khan Hate Speech Case: समाजवादी पार्टी(SP)के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खान एक और बड़ा झटका लगा है। आजम खान को चुनाव प्रचार के दौरान हेट स्पीच के मामले में 2 सालों की सजा सुनाई गई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट(Rampur MP MLA Court)ने आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा सुनाने के साथ ही ₹1000 का जुर्माना भी लगाया है। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन डीएम व अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बातें कही थी। इसी मामले में आज फैसला सुनाया गया है।
जानिए क्या है पूरा मामला
आजम खान पर 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर के शहजादे नगर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 0130 धारा 171-G, 505(1)(b) और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसके बाद आज कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले भी आजम खान को एक अन्य हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा हुई थी। बाद में अदालत से वह उस केस में बरी हो गए थे।
इससे पहले हेट स्पीच मामले में सुनाया गया था सजा
जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार आजम खान के खिलाफ लगातार कार्रवाई तेज हो गई है। हाल ही मैं आजम खान की सुरक्षा को वापस ले लिया गया था। उन्हें सपा सरकार के समय से ही वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। लेकिन पिछले दिनों उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। रामपुर के सांसद विधायक ने आजम खान को 2019 के भाषण मामले में दोषी ठहराया था और 3 साल की सजा दी थी। जिसके बाद उन्हें अपनी विधायकी से भी हाथ धोना पड़ा था।