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SC on Name Plate: कावड़िया पथ में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक 

SC on Name Plate: कावड़िया पथ में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोकSC on Name Plate: कावड़िया पथ में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Supreme Court on Name Plate: सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देश पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है। साथ ही याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है। बता दें कि ये तीनो राज्यों ने कावड़ यात्रा के रास्ते में आने वाले दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। अब ये फैसला यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है।

अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी 

सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को तय की है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि, खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

मैं मुस्लिम वाले शाकाहारी होटल में जाता था-जज 

वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस भट्टी ने कहा कि, मेरा भी अपना अनुभव है। केरल में एक शाकाहारी होटल था जो हिंदू का था, दूसरा मुस्लिम का था। मैं मुस्लिम वाले शाकाहारी होटल में जाता था। क्योंकि उसका मालिक दुबई से आया था और वह साफ सफाई के मामले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करता था।

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